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Meghalaya Cabinet ने लीज़ अवधि को 60 वर्ष तक बढ़ाने को मंज़ूरी दी

राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य में विकास परियोजनाओं पर बड़े पैमाने पर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी भूमि पर पट्टे की अवधि को बढ़ाकर 60 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री और सरकार के प्रवक्ता पॉल लिंगदोह ने कहा, “हमने विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी भूमि के लिए पट्टे की अवधि के विस्तार को मंजूरी दे दी है।” वर्तमान में, राज्य सरकारी भूमि पर 30 साल के पट्टे का प्रावधान करता है। “लेकिन, बड़े पैमाने पर निवेश और परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों की बढ़ती संख्या और आवश्यकता को देखते हुए, हमने पाया कि यह अवधि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपर्याप्त है, जो अपने निवेश पर उचित रिटर्न चाहते हैं,” उन्होंने पट्टे की अवधि को दोगुना करने का कारण बताया। “मंत्रिमंडल ने राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सरकारी भूमि की मौजूदा 30 साल की पट्टा अवधि को बदलने और संशोधित करने का प्रस्ताव रखा,” उन्होंने बताया। 60 साल की अवधि समाप्त होने के बाद, पट्टे को अतिरिक्त 30 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से मेघालय में विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करने और आकर्षित करने में मदद मिलेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जो विकास के संकेत दे रहे हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था को और बढ़ाने की संभावना रखते हैं। लिंगदोह ने कहा कि यह कदम एक ऐसा माहौल बनाने के लिए उठाया गया है जो निजी पार्टियों और निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए सुविधा प्रदान करता है और प्रोत्साहित करता है। उन्होंने आगे बताया, “मौजूदा नीति के अनुसार, सरकारी भूमि में, अनुमेय पट्टे की अवधि 30 वर्ष है, लेकिन बहुत से उभरते परिदृश्य में यह हो रहा है कि निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) किसी भी निवेश योजना का बहुत महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए बहुत से निवेशक 30 वर्ष की इस अवधि को बहुत कम मानते हैं। उदाहरण के लिए, ऑर्किड पोलो में, जो अब संयुक्त उद्यम मोड के तहत आएगा, निवेश योजना 300 करोड़ रुपये से कम नहीं होगी, यही कारण है कि हमें एक तर्कसंगत पट्टे की अवधि की आवश्यकता थी, जो खिलाड़ियों को आगे आने और भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी और इसे ध्यान में रखते हुए, हमने इसे बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए व्यवहार्य बनाने के लिए अवधि को 30 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया है। इसे अगले 30 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा।”